Home अलीगढ़ अलीगढ़ में बदला कई इलाकों भू-उपयोग, कृषि से आवासीय व औद्योगिक हुआ

अलीगढ़ में बदला कई इलाकों भू-उपयोग, कृषि से आवासीय व औद्योगिक हुआ

by EDITOR
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-अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 के लागू होने से बदलाव
-अब रामघाट रोड पर दोनों तरफ पास हो सकेंगे व्यवसायिक मानचित्र

संयुक्त मोर्च टीम। अलीगढ़। किसी भी शहर के सुनियोजित विकास की कल्पना वहां की महायोजना से तय होती है। इसी क्रम में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना-2031 लागू हो गई है। नई महायोजना के तहत शहर में बड़े निवेश होने के साथ भविष्य में रियल एस्टेट, बिजनेस प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल आने के रास्ते खुल गए हैं। इन सभी के लिए बड़े पैमाने पर आवासीय, व्यवसायिक व उद्योग भू-उपयोग को बढ़ाया गया है।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना-2031 के संबंध में एडीए वीसी आईएएस अतुल वत्स ने संयुक्त मोर्चा से विशेष बातचीत में बताया कि यह पहली जीआईएस बेस्ड (जोग्राफिक इंफोरमेशन सिस्टम) महायोजना है। शहर के सुनियोजित विकास के लिए अगले 10 वर्ष को यह महायोजना तैयार की गई है। महायोजना में जो बदलाव विकास को देखते हुए किए गए हैं, वह इस शहर की सूरत व सीरत बदलने में मील का पत्थर साबित होंगे।
रामघाट रोड पर अब बाजार स्ट्रीट योजना के तहत भू-उपयोग शामिल किया गया है। इसमें आवासीय व व्यवसायिक नक्शे पास हो सकेंगे। दो मंजिल तक व्यवसायिक व एक मंजिल आवासीय निर्माण अनुमन्य होगा। इसके तहत पुराने निर्माण के नक्शे भी स्वीकृत हो सकेंगे। हालांकि इस योजना के लिए न्यूनतम 24 मीटर चौड़ा रोड अनुमन्य होता है, लेकिन अलीगढ़ में 18 मीटर चौड़ा रोड अनुमन्य किया गया है।
एडीए वीसी ने बताया कि ताला-हार्डवेयर के उत्पाद के चलते औद्योगिक दृष्टि से अलीगढ़ काफी महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए तालानगरी, जीटी रोड सहित अन्य स्थानों पर भू-उपयोगा औद्योगिक बढ़ाया गया है।
नई महायोजना में खैर क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस रोड पर आवासीय, औद्योगिक, उद्योग सहित अन्य भू-उपयोग क्षेत्र में वृद्धि की गई है। इसी रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर, डिफेंस कॉरीडोर, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर अलीगढ़ टाउनशिप विकसित हो रही है।
0-हाईवे फेसिलिटी योजना लागू
नई महायोजना लागू होने के साथ ही पहली बार हाईवे फेसिलिटी योजना लागू की गई है। एडीए वीसी के अनुसार इस योजना के तहत अपने जिले में जो भी हाईवे हैं, उससे 500 मीटर तक के क्षेत्र में हाईवे फेसिलिटी योजना लागू होगा।

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