संयुक्त मोर्चा टीम। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 30 अप्रैल से लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि रविवार को 17 मई तक बढ़ा दी गई। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने यहां बताया कि प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू अब आगामी 17 मई तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यहां बता दें कि प्रदेश में पिछली 30 अप्रैल से कर्फ्यू लागू है, शुरूआत में इसे तीन मई तक लागू किया गया था लेकिन बाद में इसकी अवधि छह मई तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद इसमें और विस्तार करते हुए 10 मई तक कर दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 17 मई किया गया है। सरकार ने कर्फ्यू की अवधि सिर्फ बढ़ाई है। पहले के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि पहले के ही नियम अगले दिनों में भी लागू रहेंगे। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है। भीड़भाड़ को रोकने और आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से होम डिलिवरी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
यूपी में अब 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू
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