गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. हार्दिक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया. अब इस मामले में 4 अप्रैल को सुनवाई होगी. हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई की कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा जब हार्दिक की सजा अगस्त 2018 में हुई थी और आज क्या आफत आ रही है. बता दें कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दंगा भड़काने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है.
दरअसल, हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. मेहसाणा में 2015 के एक दंगा मामले में दोषी होने पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया था. 2 साल से ज़्यादा सज़ा के मामले में दोषी हार्दिक चुनाव लड़ने के अयोग्य है. गुजरात में नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है, हार्दिक के वकील मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं.