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बलात्कारी बाबा को 10 साल की कैद, सिरसा में हिंसा

by vdarpan
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संयुक्त मोर्चा टीम। हरियाणा। बलात्कारी बाबा राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की कैद सुनाई है। रोहतक के सुनेरिया जेल में बने स्पेशल कोर्ट में जज गुरदीप सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये सजा सुनाई है। इससे पहले जज ने दोनों पक्षों को अपनी-अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया। सीबीआई के वकील ने मामले में अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए राम रहीम को उम्रकैद देने की मांग की थी। इसके बाद बलात्कारी बाबा ने कोर्ट रूम में जज साहब से रहम की अपील की और रोने लगा। राम रहीम के वकील ने जज से गुजारिश की कि राम रहीम समाजसेवी हैं, इसलिए उन्हें माफी दी जाय। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को यह भी दलील दी कि बाबा ने रक्त दान कैम्प लगवाए हैं। इधर, बाबा को सजा सुनाए जाने से नाराज उसके समर्थकों ने सिरसा के फुल्का में दो गाड़ियां फूंक दी है।
जज इस केस में फैसला सुनाने के लिए पंचकूला से रोहतक विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। जेल के बाहर और पूरे रोहतक में सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पारा मिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। शुक्रवार (25 अगस्त) को पंचकूला में इसी कोर्ट ने एक  साध्वी से बलात्कार करने के आरोप में राम रहीम को दोषी करार दिया था। पीड़ित साध्वी ने साल 2002 में चिट्ठी लिखकर अपने साथ हुई वारदात की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को दी थी। उसके पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

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