राष्ट्रीय / संयुक्त मोर्चा टीम
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली साढ़े तीन साल की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई ने गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। लालू के साथ ही इस मामले के अन्य सजायाफ्ता आरके राणा, बेक जूलियस, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और सुबीर भट्टाचार्य की भी सजा की अवधि बढ़ाने का आग्रह सीबीआई ने किया है।
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सीबीआई ने एक अन्य याचिका दायर कर इसी मामले के अन्य आरोपित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत को मामले से बरी करने के सीबीआई कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है।
सीबीआई की ओर से कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू समेत कई आरोपितों को दोषी करार देकर साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। जबकि इसी मामले के अन्य दोषियों को सात-सात साल की सजा मिली है। सजा सुनाने में सीबीआई की अदालत ने सही निर्णय नहीं लिया है। एक ही मामले के सभी आरोपियों को इस मामले की अधिकतम सात साल की सजा होनी चाहिए थी। सभी के खिलाफ आरोप और साक्ष्य समान थे, इस कारण सभी को समान सजा होनी चाहिए थी।
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