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चारा घोटाला में लालू और डा. मिश्र को पांच-पांच साल का सश्रम कारावास

by vdarpan
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रांची , बहुचर्चित चारा घोटाला के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आज दोषी करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास तथा 10-10 लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा दी ।

सीबीआई के न्यायाधीश एस. एस. प्रसाद की अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव, श्री मिश्र, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा समेत 50 लोगों को दोषी करार दिये जाने के तुरंत बाद सजा के बिंदु पर सनवाई हुई।
न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री यादव और डा0 मिश्र के साथ पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और आर.के.राणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 409, 420, 467, 468, 471 और 477 ए के तहत पांच-पांच साल के सश्रम कारावास के साथ पांच-पांच लाख रुपये जुर्माना तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 :2: के तहत भी पांच-पांच साल की सजा के साथ पांच-पांच लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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