Home राष्ट्रीय मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान

मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान

by vdarpan
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संयुक्त मोर्चा टीम।पटना 27 अप्रैल
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में बिहार की राजधानी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आज संज्ञान लेते हुये सम्मन जारी करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने श्री गांधी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत संज्ञान लेने के बाद मामले को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) कुमार गुंजन की अदालत को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। अदालत ने परिवादी को सम्मन के उपकरण दाखिल करने एवं श्री गांधी की उपस्थिति के लिए मामले में 20 मई 2019 की अगली तिथि निश्चित की है।
गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को इसी अदालत में मानहानि का एक शिकायती मुकदमा दायर किया था। अदालत ने 26 अप्रैल को श्री मोदी का शपथ पर बयान कलमबंद किया था। श्री मोदी की ओर से श्री गांधाी के भाषण की रिकॉर्डिंग की सीडी भी दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुनवाई कर अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
शिकायती मुकदमे में श्री गांधी के 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की एक चुनावी सभा में दिये गये उस बयान को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी चोर क्यों हैं।

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