Home ब्रेकिंग न्यूज़ तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बताया असंवैधानिक

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बताया असंवैधानिक

by vdarpan
0 comment

नयी दिल्ली, बहुचर्चित तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने बड़ा फैसला देते हुए इस पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि छह महीने के भीतर इस संबंध में कानून बनाए. जस्टिस खेहर ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को राजनीति से अलग होकर कदम उठाना होगा. जस्टिस खेहर ने अपने फैसले में कहा कि तलाक ए बिद्दत (एक बार में तीन तलाक) सुन्नी समुदाय में हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि तलाक ए बिद्दत संविधान की धारा 14,15,21 और 25 का उल्लंघन नहीं है. वहीं जस्टिस नजीर ने भी कहा कि आर्टिकल 25 के मुताबिक तीन तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता है..

एक तरीके पर बैन, इन दो तरीकों से होगा तलाक

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ऐजाज मकबूल ने कहा कि तलाक ए बिद्दत (एक बार में तीन तलाक) पर बैन लगा है. तीन तलाक के बाकी दो सूरतें जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि तलाक एक एहसन के तहत इंस्टैंट ट्रिपल तलाक के तीन महीने बाद पति-पत्नी चाहें तो साथ रह सकते हैं. वहीं तलाक ए हसन के तहत एक-एक महीने के अंतराल में तीन तलाक बोलने पर होने वाला तलाक जारी रहेगा..

पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही कोई कमेंट करना सही होगा. सुधार की जरूरत है. इसे वायरस डिक्लेयर नहीं किया है इससे हम खुश हैं. इस फैसले से देश की डिमोक्रेसी मजबूत होगी. काजियों से कहा जाए कि वो जोड़ों को समझाएं कि एक बार में तीन तलाक देना ठीक नहीं है. 10 सितंबर को भोपाल में मीटिंग होगी जिसमें कि निकाह के कानून में बदलाव पर चर्चा होगी..

.- जफरयाब जिलानी मुस्लिम, सचिव, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

You may also like

कार्यालय

H-49, Sanyukt Morcha Bhawan,
Hardware Market, Aligarh,
U.P.-202001, INDIA

 

ई-मेल:

ed****@sa***********.com

 

वेब-पोर्टल

sanyuktmorcha.com