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नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के मामले में केजरीवाल सरकार को अंतरिम राहत देने से आज इन्कार कर दिया।
न्यायालय ने ‘आप’ को फटकार लगाते हुए कहा कि पार्टी विधायकों ने चुनाव आयोग की सुनवाई में सहयोग नहीं किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख मुकर्रर की।