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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- CBI के सामने पेश हों राजीव कुमार

by vdarpan
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राष्ट्रीय / संयुक्त मोर्चा टीम

Mamata Vs CBI लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल सियासी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है. साथ ही सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

Highlights
तीसरे दिन भी जारी रहेगा ममता बनर्जी का धरना.
सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में विपक्ष की बैठक.

बीजेपी का ममता बनर्जी पर वारसुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं. वह सीबीआई जांच में रुकावट पैदा कर रही हैं. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला.

ममता बनर्जी ने धरना स्थल से ही मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, पूरा देश हमारे साथ है.

ममता बनर्जी बोलीं- SC का आदेश हमारी नैतिक जीतसुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि इस देश का कोई बिग बॉस नहीं हो सकता है, सिर्फ लोकतंत्र ही बिग बॉस है. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आलोचना करने पर हमारा विरोध होता है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश बंगाल की जनता, देश की जनता और मीडिया की जीत है. उन्होंने कहा कि कई मंत्री फोन करके कहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ मत बोलें.

20 फरवरी को होगी अगली सुनवाईसुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है. इसका जवाब 18 फरवरी तक दाखिल करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा.

SC का आदेश- सीबीआई के सामने पेश हों राजीव कुमारचीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए. हालांकि, इस दौरान सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है, जिसपर सीजेआई ने कहा कि आप बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं.चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि पुलिस कमिश्नर को शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होना होगा.

राजीव कुमार को नहीं होनी चाहिए पूछताछ में दिक्कत- CJIसुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हम नोटिस के जारी किए बिना कोई अवमानना नहीं कर सकते हैं. अवमानना तय करने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा.

अटॉर्नी जनरल बोले- सबूतों से हुई है छेड़छाड़सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, सुदिप्तो रॉय को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया गया. उनके पास से लैपटॉप और सेलफोन बरामद किए गए थे. हमें वो डाटा भी मिला, जो फोरेंसिक को नहीं भेजे गए थे. उन्होंने दावा किया कि जो सबूत सीबीआई को दिए गए वो अधूरे थे. साथ ही कॉल डिटेल की जानकारी भी नहीं दी गई थी. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीबीआई ने दर्ज की गई एफआईआर पर कार्रवाई की, एफआईआर रोजवैली के खिलाफ था.

सीबीआई की दलील- एसआईटी ने सही तरीके से नहीं की जांचसुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल ने दलील दी है कि इस मामले में एसआईटी ने जांच सही से नहीं की है. जांच के दौरान टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच नहीं की गई है, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की. समन के आधार पर हम एसआईटी के पास गए, क्योंकि सीबीआई को सभी दस्तावेज नहीं सौंपे गए थे. सीबीआई ने कहा है कि एसआईटी के प्रमुख डीजीपी थे, लेकिन राजीव कुमार ही सारी फंक्शनिंग कर रहे थे.

सीबीआई मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरूसीबीआई और पश्चिम बंगाल विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच कर रही है सुनवाई.

एसआईटी ने पहुंचाई कंपनियों को मददहलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शारदा, रोज वैली, टावर ग्रुप जैसी कंपनियों को मदद पहुंचाई. जिन कंपनियों को एसआईटी ने मदद पहुंचाई है, वह सभी टीएमसी के कैंपेन में योगदान देते हैं. इसके अलावा सीबीआई ने कोलकाता पुलिस पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है|

सीबीआई का दावा- राजीव कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूतसीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है, उसमें राजीव कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया है. इसमें कहा गया है कि राजीव कुमार ने मौजूद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की थी. सीबीआई ने अपील की है कि वह सबूतों को सील कवर में पेश करना चाहती है. सीबीआई का कहना है कि वह इस मामले में चिट फंड नैक्सेस, पुलिस की लापरवाही और एक्शन ना लिए जाने की जांच कर रही है.

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