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नयी दिल्ली 22 जनवरी, लाभ का पद मामले में राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ आम आदमी पार्टी(आप) के 20 विधायकों की दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका को आज वापस ले लिया गया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 विधायकों को लाभ पद मामले में अयोग्य ठहराये जाने पर चुनाव आयोग की सिफाारिश को कल मंजूरी दे दी थी।
चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद इस याचिका का कोई अर्थ नहीं रह गया था।