अहमदाबाद, 08 जनवरी, गुजरात हाई कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के इकलौते बेटे जय शाह की ओर से यहां एक निचली अदालत में दायर 100 करोड़ रूपये के मानहानि तथा संबंधित आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की न्यूज पोर्टल (वेबसाइट) ‘द वायर’ की अर्जी आज खारिज कर दी।
न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की एकल पीठ ने न्यूज पोर्टल की अर्जी को रद्द करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को निचली अदालत में चल रही न्यायिक प्रक्रिया को बंद करने का कारण नजर नहीं आता।
ज्ञातव्य है कि गत अक्टूबर माह में इस पोर्टल पर ‘द गोल्डन टच ऑफ जय अमित शाह’ नाम से छपे एक लेख में जय शाह की एक कंपनी का कारोबार भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के कुछ ही माह के भीतर 16000 गुना बढ़ जाने (50 हजार से बढ़ कर 80 करोड़ होने) की बात कही गयी थी।