Home राष्ट्रीय 24 बरस बाद सीबीआई ने आरएसएस के चेन्नई कार्यालय पर हमले के आरोपी को धरा

24 बरस बाद सीबीआई ने आरएसएस के चेन्नई कार्यालय पर हमले के आरोपी को धरा

by vdarpan
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नयी दिल्ली, सीबीआई ने 24 बरस की खोज के बाद 1993 में आरएसएस के चेन्नई कार्यालय पर बम हमले के आरोपी मुश्ताक अहमद को आज आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि 56 वर्षीय अहमद पिछले 24 वर्ष से सीबीआई से बचता घूम रहा था। उसे चेन्नई के बाहरी इलाके से आज सुबह पकड़ा गया।

चेन्नई के चेतपूत में आरएसएस के बहुमंजिला कार्यालय पर आठ अगस्त, 1993 को आरडीएक्स का इस्तेमाल करके धमाका किया गया था, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी।

अधिकारियों के अनुसार अहमद ने बम बनाने के लिए विस्फोटक सामग्री खरीदी थी और अन्य आरोपियों को पनाह भी मुहैया कराई थी।

एजेंसी ने मामले में मुख्य आरोपी अहमद के बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था।

एजेंसी ने 1993 में मामले की जांच की जिम्मेदारी संभाली और भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ कानून और आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि :निरोधक: कानून के कड़े प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

वर्ष 2007 में चेन्नई में टाडा की एक अदालत ने 12 साल चले मुकदमे के बाद 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस दौरान एजेंसी ने अहमद की तलाश जारी रखी, लेकिन उसे पकड़ने की हर कोशिश नाकाम रही।

2007 में मुकदमे के बाद विशेष अदालत ने चार लोगों को पर्याप्त सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। इनमें प्रतिबंधित संगठन अल उम्मा का संस्थापक एस ए बाशा भी शामिल था।

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