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नयी दिल्ली 0़5 जनवरी , उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कड़े प्रावघानों वाले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 में गलत या भ्रामक विज्ञापन देने पर दो साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज लोकसभा यह विधेयक पेश किया।
इससे पहले उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 वापस ले लिया।