संयुक्त मोर्चा टीम। एक जून से यूपी अनलॉक होगा। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। अब 600 से कम कोरोना केस वाले जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। हालांकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। अभी लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं दी गई है। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी जिले में कोई छूट नहीं दी गई है।
0-कोरोना कर्फ़्यू को लेकर यूपी सरकार ने जारी किए निर्देश
-1 जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोई राहत नहीं होगी। वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा।
-प्रदेश के सभी बाज़ार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे।
-सभी फ़्रटलाइन सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे।
-माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे।
-सभी धार्मिक स्थलों में पांच से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे।
-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।
-सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
-स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे।
-रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।
-अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी.
-समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
-शादी समारोह में 25 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति होगी।
एक जून से यूपी होगा अनलॉक, जाने क्या खुलेगा क्या नहीं
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